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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला: 27% ओबीसी आरक्षण को मंजूरी, भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू होगी

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला: 27% ओबीसी आरक्षण को मंजूरी, भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू होगी

जबलपुर :- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य में 27% ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद राज्य में भर्तियों के पुनः प्रारंभ होने का रास्ता साफ हो गया है और ओबीसी आरक्षण पर चल रहे लंबे विवाद का समाधान भी हो गया है। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने यूथ फॉर इक्वलिटी द्वारा दायर याचिका को अस्वीकार कर दिया, जिसमें आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी।

फैसले के मुख्य बिंदु
ओबीसी आरक्षण के लिए साफ रास्ता
उच्च न्यायालय के फैसले ने राज्य सरकार को 27% ओबीसी आरक्षण को लागू करने का स्पष्ट निर्देश दिया है, जिससे ओबीसी उम्मीदवारों को सरकारी भर्तियों में उनका हक मिलेगा।

87:13 फार्मूला खारिज
अदालत ने विवादित 87:13 फार्मूले को भी रद्द कर दिया, जिसके तहत 87% सीटें अनारक्षित और 13% ओबीसी के लिए निर्धारित की गई थीं। इस फार्मूले के कारण राज्य में भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई थी। अब इस फार्मूले के रद्द होने से भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी और ओबीसी आरक्षण के तहत नियुक्तियां पूरी हो सकेंगी।

सरकार के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश
अदालत के इस फैसले से राज्य सरकार को अब ओबीसी आरक्षण के सही तरीके से लागू करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश मिल गए हैं। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ेगी, और सरकार ओबीसी उम्मीदवारों की नियुक्तियों में तेजी ला सकेगी।

याचिका पर अदालत का रुख
यूथ फॉर इक्वलिटी द्वारा दायर याचिका में 27% ओबीसी आरक्षण को संविधान विरोधी बताते हुए चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यह आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया कि ओबीसी आरक्षण को लागू करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। इस फैसले से उन हजारों उम्मीदवारों को राहत मिलेगी, जिनकी नियुक्तियां कोर्ट के आदेशों के कारण रुकी हुई थीं।

87:13 फार्मूले का असर
चार अगस्त 2023 को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के तहत 87:13 फार्मूला लागू किया गया था, जिसके कारण राज्य में सभी भर्तियां स्थगित हो गई थीं। इस फार्मूले में 87% सीटें अनारक्षित वर्ग के लिए और 13% ओबीसी के लिए निर्धारित की गई थीं। अब इस फार्मूले को रद्द किए जाने के बाद राज्य सरकार को 27% ओबीसी आरक्षण के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का मार्ग मिल गया है।

निष्कर्ष
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का यह फैसला ओबीसी उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी जीत है और राज्य में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस फैसले के बाद राज्य सरकार अब ओबीसी आरक्षण के तहत भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरी कर सकेगी, जिससे लंबे समय से रुकी हुई भर्तियों में तेजी आएगी और ओबीसी उम्मीदवारों को उनका हक मिलेगा।

 

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